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तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जेल में मनेगी दीवाली, सजा पर रोक की अर्जी खारिज

Tarun Tejpal: तरुण तेजपाल की सजा पर रोक लगाने वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. ऐसे में अब उनकी दीवाली कोर्ट में ही मनेगी. क्योंकि कोर्ट में फिलहाल छुट्टियां हो गई हैं, ऐसे में अगली सुनवाई दीवाली के बाद ही होगी.

तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जेल में मनेगी दीवाली, सजा पर रोक की अर्जी खारिज
तरुण तेजपाल की सजा पर रोक लगाने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज (फाइल फोटो)
  • सुप्रीम कोर्ट ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है.
  • कोर्ट ने सबूतों के प्रथम दृष्टया आकलन के आधार पर सजा पर रोक का कोई आधार नहीं माना है.
  • खासतौर पर तरुण तेजपाल के ईमेल और मैसेज को देखते हुए सजा पर रोक लगाने से इनकार किया गया है.
नई दिल्ली:

तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबूतों के प्रथम दृष्टया आकलन और खासकर तरुण तेजपाल के ईमेल और मैसेज देखने के बाद सजा पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता. इस फैसले के बाद अब इस बार उनको दीवाली पर जेल में ही रहना होगा. क्योंकि कोर्ट में भी छुट्टियां हो गई हैं, ऐसे में अगली सुनवाई अब दीवाली के बाद ही होने की उम्मीद है. तरुण तेजपाल को हाईकोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन फिलहाल यह याचिका भी खारिज हो गई है. 

क्या है पूरा मामला 

तरुण तेजपाल ने अपने वकील के जरिए 20 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, उन्होंने सजा पर रोक और सरेंडर से छूट की मांग की थी. जिसके बाद जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने सरेंडर से छूट की अर्जी खारिज कर दिया था, कोर्ट ने सुनवाई में साफ कहा था कि तेजपाल जब सरेंडर करके सरेंडर सर्टिफिकेट दाखिल करेंगे, तब कोर्ट ने उन्हें 2 से 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया. आदेश के बाद 14 सितंबर को तेजपाल ने गोवा के मापुसा स्थित अतिरिक्त सेशन कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें उत्तरी गोवा के कोलवाले सेंट्रल जेल भेज दिया गया. तभी से वह जेल में ही सजा काट रहे हैं. 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल की अपील पर गोवा सरकार को नोटिस जारी किया था. अब 3 नवंबर को दिवाली पर अंतरिम जमानत की मांग भी टल गई है. 

ये वीडियो देखिए

क्या है तरुण तेजपाल का पूरा मामला

दरअसल, तरुण तेजपाल से जुड़ा यह मामला नवंबर 2013 का है. जहां उन पर जूनियर महिला सहयोगी ने होटल की लिफ्ट में यौन उत्पीड़न और रेप का आरोप लगाया था. पीड़िता की शिकायत के बाद तेजपाल को नवंबर 2013 में गिरफ्तार किया गया था, जुलाई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी थी. इसके बाद केस लंबे समय तक चला, मई 2021 में गोवा की सेशन कोर्ट ने तेजपाल को बरी कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा है. लेकिन गोवा सरकार ने इस बरी किए जाने के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, 6 अगस्त 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने सेशन कोर्ट का फैसला पलट दिया था. जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसंदेकर की बेंच ने तेजपाल को दोषी ठहराया था. 

ऐसे में फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है. ऐसे में अब अगली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है. फिलहाल उन्हें दीवाली पर जेल में ही रहना होगा. 

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