दिल्ली:
1993 के टेलीकॉम घोटाले में निचली अदालत से तीन साल की सजा झेल रहे सुखराम को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 16 जनवरी तक के लिए यह जमानत दी गई है।
उनके साथ रुनू घोष और रामाराव को भी जमानत मिल गई है। नियमित जमानत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है।
उनके साथ रुनू घोष और रामाराव को भी जमानत मिल गई है। नियमित जमानत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं