सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर हज टूर ऑपरेटर्स की याचिका पर सोमवार तक जवाब मांगा है. इस मामले में सोमवार को ही सुनवाई होगी. इस बीच याचिकाकर्ता सरकार के पास प्रतिनिधित्व भेजेंगे. दरअसल हज शुरू होने के पहले निजी हज टूर ऑपरेटर्स ने फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका लगाई है. याचिका में निजी हज टूर ऑपरेटर्स ने कहा कि नई हज नीति में उनको भी सरकारी दरों पर यात्रा ऑपरेट करने से उनके कारोबार पर बुरा असर होगा.
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नई व्यवस्था के तहत भारत से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की संख्या में 25000 का इजाफा हुआ है. अब पौने दो लाख की बजाय दो लाख यात्री हज यात्रा पर जा सकेंगे.
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पहली बार महिलाएं बिना किसी पुरुष अभिभावक के अकेले ही हज यात्रा पर जा सकेंगी. टूर ऑपरेटर्स की दलील है कि यात्रियों की संख्या में इज़ाफ़ा होने से कारोबार का फायदा उनको भी मिलना चाहिए.
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