विज्ञापन
This Article is From Jul 22, 2016

SC में आमिर के खिलाफ याचिका खारिज, टीवी शो में राष्ट्रीय चिह्न के 'गलत' प्रयोग का था मामला

SC में आमिर के खिलाफ याचिका खारिज, टीवी शो में राष्ट्रीय चिह्न के 'गलत' प्रयोग का था मामला
आमिर खान (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि वो सत्यमेव जयते शो में राष्ट्रीय चिन्ह का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हाईकोर्ट पहले ही यह फैसला दे चुका है कि राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आपको क्या दिक्कत है? आप इससे किस तरह प्रभावित हो रहे हैं? अगर याचिकाकर्ता को कोई दिक्कत है तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

शिकायत है तो पुलिस में करें
याचिका गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) 'अराइव सेफ सोसाइटी' की ओर से दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है। 'अराइव सेफ सोसाइटी' की ओर से चंडीगढ़ निवासी हर्मन एस.सिद्धू ने जब शीर्ष अदालत को आमिर द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के दुरुपयोग के बारे में बताया तो न्यायालय ने कहा कि यदि उन्हें कोई विशेष शिकायत है तो वह पुलिस के पास जा सकते हैं। एनजीओ ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के तीन नवंबर, 2015 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें न्यायालय ने इससे संबंधित याचिका खारिज कर दी थी।

(इनपुट एजेंसी से भी)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Previous Article
ओडिशा: वेदांता ग्रुप की रिफाइनरी का बांध टूटने से भारी नुकसान, फसलें हुईं तबाह, कंपनी ने दी सफाई
SC में आमिर के खिलाफ याचिका खारिज, टीवी शो में राष्ट्रीय चिह्न के 'गलत' प्रयोग का था मामला
CPM नेता सीताराम येचुरी का निधन, सांस लेने में दिक्कत के बाद AIIMS में हुए थे एडमिट
Next Article
CPM नेता सीताराम येचुरी का निधन, सांस लेने में दिक्कत के बाद AIIMS में हुए थे एडमिट
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com