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This Article is From Sep 19, 2016

आय से अधिक संपत्ति मामला : मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत

आय से अधिक संपत्ति मामला : मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत
मुलायम सिंह यादव (फाइल फोटो)
  • सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को नहीं कह सकते
  • याचिकाकर्ता ने नियमित FIR दर्ज करने की मांग की थी
  • मुलायम, अखिलेश के साथ प्रतीक का नाम भी शामिल
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नई दिल्ली: सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और उनके परिवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम सीबीआई से स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को नहीं कह सकते. इस केस में कोर्ट 13 दिसंबर 2012 को ही आदेश जारी कर चुका है कि सीबीआई खुद इस मामले की जांच करे.

याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने याचिका दाखिल कर मामले में नियमित FIR दर्ज करने की मांग की थी. कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा है कि 2007 में उनके आरोपों पर सीबीआई ने प्राथमिक जांच में मामला बनने की बात भी कही थी, फिर भी अभी तक नियमित केस दर्ज नहीं किया गया. चतुर्वेदी ने कहा कि चार अलग-अलग अर्जियों पर 10 फरवरी 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन फैसला अब तक नहीं सुनाया गया है.

विश्वनाथ चतुर्वेदी ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, यूपी सीएम अखिलेश यादव, कन्नौज से लोकसभा सांसद डिंपल यादव और मुलायम के दूसरे बेटे प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिंपल यादव को इससे अलग कर दिया था, क्योंकि उस वक्त डिंपल सार्वजनिक पद पर नहीं थीं.

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