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This Article is From Nov 16, 2022

"RBI की सिफारिश पर लिया गया था फैसला" : केंद्र ने नोटबंदी के निर्णय का SC में किया बचाव

केंद्र ने नोटबंदी को जाली मुद्रा, आतंकी फंडिंग, काला धन और कर चोरी के खतरे से निपटने के लिए एक प्रभावी उपाय और बड़ी रणनीति बताया

"RBI की सिफारिश पर लिया गया था फैसला" : केंद्र ने नोटबंदी के निर्णय का SC में किया बचाव
नोटबंदी को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सुनवाई शुरू की है
नई दिल्‍ली:

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के फैसले का बचाव किया है.  वर्ष 2016 के नोटबंदी मामले में केंद्र ने SC में हलफनामा दाखिल किया है, इसमें कहा गया है, "जाली मुद्रा, टेरर फंडिंग का मुकाबला करने के लिए ये प्रभावी उपाय है. ब्लैकमनी, टैक्स चोरी का मुकाबला करने के लिए प्रभावी उपाय है. बाद में केंद्र द्वारा इस पर सकारात्मक रूप से ध्यान दिया. यह फैसला RBI की सिफारिश पर लिया गया." केंद्र ने हलफनामे में नोटबंदी का बचाव करते हुए कहा है, "यह अकेले सरकार का निर्णय नहीं था. यह केंद्र सरकार को RBI के केंद्रीय बोर्ड की विशिष्ट सिफारिश पर किया गया था. RBI ने सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए एक मसौदा योजना भी प्रस्तावित की थी." 

केंद्र ने नोटबंदी को जाली मुद्रा, आतंकी फंडिंग, काला धन और कर चोरी के खतरे से निपटने के लिए एक प्रभावी उपाय और बड़ी रणनीति बताया. साथ ही कहा है कि ये केवल उन्हीं तक ही सीमित नहीं है. केंद्र ने कहा है कि नोटबंदी कानून के प्रावधानों के अनुरूप संसद के एक अधिनियम (RBI अधिनियम 1934) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार प्रयोग किया गया. एक आर्थिक नीतिगत फैसला गया था और बाद में निर्दिष्ट बैंक नोट्स (देनदारियों  की समाप्ति) अधिनियम, 2017 के तहत में संसद द्वारा सकारात्मक रूप से कदम उठाया गया. 

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में संविधान पीठ ने केंद्र और आरबीआई की ओर से हलफनामा दाखिल न करने पर नाराजगी जताई थी. नोटबंदी को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सुनवाई शुरू की है. 2016 में 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने को लेकर कई याचिकाएं दाखिल हुई थीं.16 दिसंबर 2016 को मामला संविधान पीठ को सौंपा गया था. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को लेकर 5 जजों के संविधान पीठ ने केंद्र और RBI से नोटबंदी से फैसले पर जवाब मांगा था. अदालत ने केंद्र और RBI  से 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले पर व्यापक हलफनामा दाखिल करने को कहा था. कोर्ट ने केंद्र के 7 नवंबर 2016 के RBI को लिखे पत्र, अगले दिन नोटबंदी के के फैसले से संबंधित फाइलें तैयार रखने को कहा था.

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