तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और 10 अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके की याचिका पर 15 दिन के लिए सुनवाई टाल दी है. पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर पी धनपाल को फटकार लगाई थी और स्पीकर को सूचित करने के लिए एक सप्ताह दिया था कि वह इस मामले में कब फैसला करेंगे?
अदालत ने पूछा था कि पिछले तीन वर्षों में 11 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
कोर्ट ने कहा था कि यह देरी अनावश्यक थी. 3 साल की इस देरी से बचना चाहिए था. एक स्पीकर 3 साल तक ऐसी याचिकाओं पर नहीं बैठ सकता है. स्पीकर इन चीजों को अनिश्चित काल तक अपने डेस्क पर नहीं रहने दे सकता.
दरअसल, डीएमके ने स्पीकर द्वारा देरी पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया है. 11 विधायकों ने 2017 में एक कॉन्फिडेंस मोशन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीसामी के खिलाफ वोट दिया था.
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