विज्ञापन
This Article is From Sep 21, 2015

केंद्र और दिल्ली सरकार में हक की लड़ाई में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

केंद्र और दिल्ली सरकार में हक की लड़ाई में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: केन्द्र और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के बीच चल रही रस्साकशी का मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया जिसने कहा कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप बैठ कर सारे विवाद हल करें।

शासन में कमी का आरोप
न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति वी गोपाल गौडा की पीठ ने हाल ही में डेंगू से हुई मौत के मामले में शासन में आई कमी के आरोप के साथ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि ये दोनों सरकारों पर निर्भर करता है कि वे एक साथ बैठकर विवाद हल करें और अच्छा शासन प्रदान करें।

कमी को चुनौती नहीं
न्यायालय ने कहा कि यह शासन का मसला है और शासन में कमी को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। आपकी चिंता हम समझते हैं कि यहां एक ओर केन्द्र सरकार है तो दूसरी ओर दिल्ली की सरकार है। इन समस्याओं को वे ही हल कर सकते हैं और यदि कोई गलत आदेश है तो हम उस पर गौर कर सकते हैं।

जनता करेगी फैसला
न्यायालय ने कहा कि यदि दोनों सरकारें अपने विवादों को नहीं सुलझाती हैं और शासन में समस्या पैदा करती हैं तो जनता उचित समय पर उचित निर्णय करेगी।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हक की लड़ाई, Centre, Narendra Modi, Arvind Kejriwal, Delhi Government, Supreme Court, Fight For Right
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com