
कर्नाटक के कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने विनय कुलकर्णी को सरेंडर करने के लिए और समय देने से इनकार कर दिया है. विनय कुलकर्णी ने कोर्ट से सात दिनों की मोहलत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने देने से मना कर दिया. बता दें कि 6 जून को बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में कर्नाटक कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की थी. विनय कुलर्णी पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगा था. कुलकर्णी को 2020 में इस हत्या के मामले में गिरफ़्तार किया गया था. विनय कुलकर्णी को 2021 में ज़मानत मिल गई थी.
कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि कुलकर्णी ने गवाहों को प्रभावित करके जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है.
सीबीआई ने गौड़ा की हत्या में कथित संलिप्तता के लिए नवंबर 2020 में कुलकर्णी को गिरफ्तार किया था. बीजेपी जिला पंचायत सदस्य गौड़ा की जून 2016 में धारवाड़ जिले में उनके जिम में हत्या कर दी गई थी. सितंबर 2019 में राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. कुलकर्णी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है. सीबीआई ने पहले इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए थे.
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