बाबरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमा भारती, एमएम जोशी, साध्वी ऋतुंबरा, विनय कटियार आदि के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना मामले में याचिकाकर्ता का निधन हो चुका है. अयोध्या फैसले के बाद कुछ भी नहीं बचा है. जस्टिस एलके कौल ने कहा कि एक बड़ी बेंच ने फैसला सुनाया है, इस मामले में अब कुछ नहीं बचा है. आप मरे हुए घोड़े को कोड़े मारते नहीं रह सकते. हम केवल पुराने मामलों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं. कुछ बच सकते हैं कुछ जा सकते हैं. 5 जजों की बेंच पहले ही बड़े मुद्दे पर फैसला कर चुकी है.
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