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This Article is From Sep 20, 2019

सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से पूछा- क्या जम्मू-कश्मीर में बच्चों को हिरासत में रखा जा रहा है?

सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से रिपोर्ट तलब की है कि क्या राज्य में बच्चों को अवैध हिरासत में रखा जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से पूछा- क्या जम्मू-कश्मीर में बच्चों को हिरासत में रखा जा रहा है?
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से रिपोर्ट तलब की है कि क्या राज्य में बच्चों को अवैध हिरासत में रखा जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है. जम्मू कश्मीर में बाल अधिकारों से जुड़े मामलों को लेकर राज्य हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मिली. CJI ने कहा कि रिपोर्ट याचिकाकर्ता के आरोपों को सपोर्ट नहीं करती. SG तुषार मेहता ने कहा कि जिस लड़के को हिरासत में लिया गया था, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो नाबालिग है उसे JJB में भेज दिया गया.

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सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा था कि मौजूदा हालात में क्या जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट पहुंचने में लोगों को दिक्कत हो रही है. इस संबंध में 16 सितंबर को CJI रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी थी. 17 सितंबर को हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भेज दी थी.

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दरअसल सुनवाई के दौरान बाल अधिकार विशेषज्ञ एनाक्षी गांगुली और NCPCR की पहली अध्यक्ष शांता सिन्हा के वकील ने कहा था कि मौजूदा हालात में हाईकोर्ट में जाना संभव नहीं है. इस पर CJI ने कहा था कि वो हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगेंगे और जरूरत पड़ी तो खुद जम्मू-कश्मीर जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा था कि अगर ये बात ठीक नहीं पाई गई तो वो गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहें. याचिका में कहा गया है कि राज्य में बच्चों को अवैध हिरासत में रखा जा रहा है और वहां बाल अधिकारों का हनन हो रहा है.

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