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SpiceJet का GST रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, 124.65 करोड़ का भुगतान ना करने पर की गई कार्रवाई

SpiceJet पर GST नियमों के उल्लंघन को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है. गुरुग्राम GST विभाग ने रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए ₹124.65 करोड़ का टैक्स बकाया तय किया है और नोटिस जारी किया है.

SpiceJet का GST रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, 124.65 करोड़ का भुगतान ना करने पर की गई कार्रवाई
  • गुरुग्राम GST विभाग ने SpiceJet का GST रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है.
  • विभाग ने SpiceJet पर ₹124.65 करोड़ टैक्स बकाया निर्धारित किया है.
  • कंपनी पर समय पर GST रिटर्न न दाखिल करने के आरोप के कारण विभाग ने शो-कॉज नोटिस जारी किया है.
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नई दिल्ली:

एयरलाइन कंपनी SpiceJet पर टैक्स को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है. गुरुग्राम GST विभाग ने कंपनी का GST रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह कार्रवाई लगातार GST रिटर्न फाइल न करने के चलते की गई है.

क्या है पूरा मामला?

गुरुग्राम नॉर्थ स्टेट जीएसटी विभाग ने SpiceJet के खिलाफ कदम उठाया है. कंपनी पर समय पर GST रिटर्न दाखिल न करने का आरोप है. इस संबंध में विभाग ने शो-कॉज नोटिस जारी किया है.

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टैक्स डिमांड कितनी?

विभाग ने कंपनी पर ₹124.65 करोड़ का टैक्स बकाया निर्धारित किया है. यह राशि लगातार अनुपालन में चूक के आधार पर तय की गई.

क्या हो सकता है असर?

अगर रजिस्ट्रेशन रद्द होता है, तो SpiceJet के लिए बिजनेस ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है. टैक्स से जुड़े लेन-देन में दिक्कत आ सकती है.

नोटिस का देना होगा जवाब

शो-कॉज नोटिस के बाद कंपनी को जवाब देना होगा. जवाब संतोषजनक न होने पर GST रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है.

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