एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता पर जल्द फैसला करने को लेकर दाखिल याचिका पर आज उद्धव गुट द्वारा सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी. 14 जुलाई को महाराष्ट्र स्पीकर को नोटिस जारी हो चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से दो हफ्ते में जवाब मांगा था. एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता के मामले में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन जजों की बेंच ने नोटिस जारी किया था. अपनी याचिका में सुनील प्रभु ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र फैसला लेने के लिए निर्देश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है.
सुनील प्रभु ने अपनी याचिका मे कहा है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई के अपने फैसले में स्पीकर से लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर उचित अवधि के भीतर फैसला करने को कहा था, लेकिन स्पीकर ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है. उन्होंने कहा कि वह पहले ही इस संबंध में स्पीकर को तीन ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है.
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