
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को वक्फ (संशोधन)बिल 2025 पेश किया. इस पर चर्चा की शुरूआत करते हुए रिजिजू ने इस बिल की खूबियां गिनाई. उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद किसी धर्म में हस्तक्षेप करने का नहीं बल्कि वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन है. वहीं विपक्ष के सदस्यों ने बिल की खामियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया. वक्फ बिल पर हो रही चर्चा के दौरान दोनों तरफ के सदस्यों ने सबसे अधिक चर्चा वक्फ कानून की धारा-40 को लेकर की. रिजिजू ने वक्फ कानून के इस प्रावधान को सबसे कठोर प्रावधान बताया है. आइए जानते हैं कि वक्फ कानून की धारा-40 है क्या, जिसकी चर्चा पक्ष-विपक्ष दोनों कर रहा है.
क्या कहती है वक्फ कानून की धारा-40
मौजूदा वक्फ कानून की धारा-40 वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल को किसी संपत्ति को अपनी जमीन घोषित करने की ताकत देता है. लेकिन सरकार ने जो बिल संसद में पेश किया है, उसके पास होने के बाद वक्फ कानून की धारा-40 इतिहास बन जाएगी. इसके बाद किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा.
'कौन से कानून में लिखा है कि वक्फ ने जिस पर हाथ रख दिया वो वक्फ की संपत्ति हो गई'
— NDTV India (@ndtvindia) April 2, 2025
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वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 में वक्फ अधिनियम की धारा 40 खत्म करने का प्रावधान है. बिल पेश करते हुए किरेन रिजिजू ने वक्फ कानून की इस धारा को सबसे कठोर प्रावधान बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि कानून की इस धारा का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर जमीन हथियाने के लिए किया गया. नए विधेयक में प्रावधान है कि किसी जमीन को वक्फ घोषित करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. वक्फ संशोधन विधेयक में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को अंतिम मानने वाले प्रावधानों को हटा दिया गया है.बिल में प्रावधान है कि अगर कोई संपत्ति वक्फ घोषित हुई तो इसके खिलाफ 90 दिन में हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है.
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने क्या कहा
बिल पेश करते हुए रिजिजू ने कहा, "वक्फ एक्ट में सबसे कठोर प्रावधान धारा 40 थी. इसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता था. हमने उस प्रावधान को हटा दिया है." उन्होंने कहा कि वक्फ बिल से मुस्लिम समुदाय की जमीन नहीं छीनी जाएगी.उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं. मौजूदा वक्फ अधिनियम की धारा 40 का कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं. इसी कारण वक्फ संपत्ति में लाखों की बढोतरी हुई है.
वक्फ कानून की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड को यह तय करने का अधिकार है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं. वक्फ बोर्ड का फैसला अंतिम होता है. इसे वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा रद्द या संशोधित किया जा सकता है. कोर्ट में ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकते थे.
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