सुप्रीम कोर्ट ( फाइल फोटो )
नई दिल्ली:
गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र की हत्या के बाद स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइड लाइन बनाने का मामले में नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ़ इंडिया और इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ़ फेडरेशन ऑफ़ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस मामले में पक्ष बनाने की मांग की है. स्कूलों फेडरेशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी इस मामले में को भी आदेश आएगा उससे वो प्रभावित होंगे, ऐसे में उनका पक्ष भी सुना जाए. सुप्रीम कोर्ट अब 8 जनवरी को सुनवाई करेगा.
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वहीं इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर पहले से पर्याप्त गाइड लाइन हैं. दरअसल सुप्रीम कोर्ट छात्र के पिता, वकील आभा शर्मा व अन्य वकीलों की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा है. इस याचिका में कहा गया है कि रेयान की घटना के बाद से देश भर के अभिभावकों में डर का माहौल है. बच्चों की सुरक्षा के लिए जो पॉलिसी तैयार की गई है ज्यादातर स्कूल उसका पालन नहीं करते. सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे कि इनका सही तरह से पालन हो.
वीडियो : कितने सुरक्षित हैं हमारे बच्चे
इसके अलावा देश भर में बच्चों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त गाइडलाइन बनाई जाए. याचिका में ये भी कहा गया है कि जो पहले से ही जो दिशा-निर्देश बनाए गए हैं अगर कोई स्कूल उनका पालन नहीं करता तो उन स्कूलों का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए.
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वहीं इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर पहले से पर्याप्त गाइड लाइन हैं. दरअसल सुप्रीम कोर्ट छात्र के पिता, वकील आभा शर्मा व अन्य वकीलों की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा है. इस याचिका में कहा गया है कि रेयान की घटना के बाद से देश भर के अभिभावकों में डर का माहौल है. बच्चों की सुरक्षा के लिए जो पॉलिसी तैयार की गई है ज्यादातर स्कूल उसका पालन नहीं करते. सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे कि इनका सही तरह से पालन हो.
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इसके अलावा देश भर में बच्चों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त गाइडलाइन बनाई जाए. याचिका में ये भी कहा गया है कि जो पहले से ही जो दिशा-निर्देश बनाए गए हैं अगर कोई स्कूल उनका पालन नहीं करता तो उन स्कूलों का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए.
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