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This Article is From Mar 14, 2020

Coronavirus के चलते राजस्थान में 30 मार्च तक बंद हुए स्कूल-कॉलेज, थियटेर, जिम और शैक्षणिक संस्थान

Coronavirus India: दिल्ली, यूपी, हरियाणा के बाद अब राजस्थान ने स्कूल-कॉलेज, थियटेर, जिम और शैक्षणिक संस्थान को 30 मार्च तक बंद करने का निर्देश जारी किया है. वहीं, राज्य विधानसभा को कोरोनावायरस के चलते 26 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है.

Coronavirus के चलते राजस्थान में 30 मार्च तक बंद हुए स्कूल-कॉलेज, थियटेर, जिम और शैक्षणिक संस्थान
Coronavirus: राजस्थान में 30 मार्च तक बंद हुए स्कूल-कॉलेज
जयपुर:

देश में अब तक कोरोनावायरस (Coronavirus) के करीब 85 मामले आ चुके हैं, जिसमें 2 की मौत हुई है. वहीं, इनमें से 10 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं. देश के प्रभावित राज्य सरकारों ने एहतियातन बरतते हुए अपने-अपने राज्यों में स्कूल, कॉलेज, थियेटर आदि को बंद करने का फैसला लिया है. दिल्ली, यूपी, हरियाणा के बाद अब राजस्थान ने स्कूल-कॉलेज, थियटेर, जिम और शैक्षणिक संस्थान को 30 मार्च तक बंद करने का निर्देश जारी किया है. वहीं, राज्य विधानसभा को कोरोनावायरस के चलते 26 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शादियों आगे रखने के लिए आग्रह किया है. हालांकि बोर्ड एग्जाम में कोई बदलाव नहीं लाए गए.

बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप और दहशत के बीच कुछ लोगों इसका फायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं. कई दिनों से खबरें आ रही थीं कि मास्क और सैनेटाइजर की कीमतें कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं.साथ ही कालाबाजारी भी शुरू हो गई है. यह भी पाया गया कि मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर या तो बाजार में अधिकांश विक्रेताओं के पास उपलब्ध भी नही हैं.

इसको देखते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन करते हुए, इन वस्तुओं को दिनांक 30 जून, 2020 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए एक आदेश जारी कर दिया है.

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किसी उल्लंघनकर्ता को 7 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है तथा चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत, उसे अधिकतम 6 माह के लिए नजरबंद किया जा सकता है. 
 

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