विज्ञापन
This Article is From Mar 04, 2021

OTT प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कॉन्टेंट को लेकर SC चिंतित, कहा - स्क्रीनिंग की ज़रूरत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओटीटी प्लेटफार्म पर स्क्रीनिंग की जरूरत है. कभी-कभी इस प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफी भी दिखाई जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केंद्र का रेगुलेशन देखेगा.

OTT प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कॉन्टेंट को लेकर SC चिंतित, कहा - स्क्रीनिंग की ज़रूरत
OTT प्लेटफॉर्म पर कॉन्टेंट की स्क्रीनिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

OTT (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट दिखाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चिंता जताई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'ओटीटी प्लेटफार्म्स पर स्क्रीनिंग की जरूरत है. कभी-कभी इस प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफी भी दिखाई जाती है.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इसपर केंद्र का रेगुलेशन देखेगा. कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को करेगा.

अपर्णा पुरोहित की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि 'ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन हाल ही में आए हैं. मेरी मुवक्किल महज अमेजन की एक कर्मचारी हैं. जिन्होंने सीरियल बनाया, मामला उनके खिलाफ बनता है. हमारे खिलाफ 10 मामले दर्ज कर दिए गए.'

बता दें कि विवादास्पद वेब सीरीज 'तांडव' में हिंदू देवी-देवताओं के प्रति कथित आपत्तिजनक सामग्री डाले जाने के आरोप में केस दर्ज कराया गया था. सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का कथित रूप से अपमानजनक चित्रण किए जाने के आरोप में हजरतगंज कोतवाली में अपर्णा पुरोहित के साथ-साथ सीरीज के निर्देशक अली अब्बास, निर्माता हिमांशु कृष्ण मेहरा और लेखक गौरव सोलंकी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

यह भी पढ़ें : कई मोबाइल गेम हिंसक, अश्लील एवं व्यसनी हैं, पबजी एक उदाहरण है: प्रकाश जावड़ेकर

सरकार ले आई है OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस

आईटी व सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की थी कि वो सोशल मीडिया और OTT प्लटेफॉर्म्स के लिए कुछ गाइडलाइंस ला रही है. इन गाइडलाइंस के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के िलए यह प्रावधान रखा गया है कि उन्हें अपने काम की जानकारी देनी होगी कि वे कैसे अपना कंटेंट तैयार करते हैं. साथ ही सेल्फ रेगुलेशन भी अपनाना होगा. गाइडलाइंस के तहत एक नियमन इकाई भी बनाने की बात थी, जिसके तहत प्लेटफॉर्म्स को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई अन्य व्यक्ति के हेड करने की बात थी.

सोशल मीडिया के लिए सरकार के दिशा-निर्देश

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com