गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी बॉन्ड की अवधि बढाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा. चुनावी बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिकाओं में मुख्य मामले के साथ में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया था.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की हालिया अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी बॉन्ड की बिक्री की अनुमति दी है.
वरिष्ठ वकील अनूप चौधरी ने मेंशन करते हुए कहा था कि इस योजना के खिलाफ नई अधिसूचना जारी की गई है. यह अधिसूचना पूरी तरह से अवैध है. हाल ही में सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है जहां 2018 की योजना में संशोधन किया गया था जिससे बॉन्ड की बिक्री के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जा सके.
गौरतलब है कि वित्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं लंबित हैं, जिन्होंने चुनावी चुनावी बॉन्ड का मार्ग प्रशस्त किया. 14 अक्टूबर को, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने उन याचिकाओं को 6 दिसंबर तक के लिए टाल दिया था. मार्च 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बांड की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन को खारिज कर दिया था.
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