कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) के अंतर्गत आने वाले जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) में व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये शामिल होने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा. यहां मंगलवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडे (Dr. Mahendra Nath Pandey) की अध्यक्षता में पहली समीक्षा बैठक में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) में व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये शामिल होने शुल्क में छूट देने का फैसला किया गया.
एससी-एसटी कानून के तहत अनिवार्य मृत्युदंड के प्रावधान को चुनौती वाली याचिका पर केंद्र से जवाब
बयान के अनुसार इस निर्णय का मकसद समाज के वंचित तबकों के लिये कौशल माहौल को मजबूत बनाना है. डॉ. महेन्द्र नाथ पांडे (Dr. Mahendra Nath Pandey) ने मंगलवार को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का पदभार संभाला.
एससी/एसटी कानून के प्रावधानों को लेकर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
VIDEO: नए SC/ST एक्ट पर रोक लगाने से SC का इनकार
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं