विज्ञापन
This Article is From Jan 06, 2025

अश्विनी कुमार को दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रशासक नियुक्त किए जाने के खिलाफ याचिका पर SC का दखल देने से इनकार

याचिका में अश्विनी कुमार पर कानूनी अधिकारी के बिना सार्वजनिक पद हड़पने का आरोप लगाया गया है. याचिकाकर्ता जमीर अहमद जुमलाना ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि अश्विनी कुमार को वक्फ बोर्ड प्रशासक के तौर पर नियुक्ति से रोका जाए. 

अश्विनी कुमार को दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रशासक नियुक्त किए जाने के खिलाफ याचिका पर SC का दखल देने से इनकार
(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) अश्विनी कुमार को दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता से कहा कि ये किसी तरह के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है. हालांकि, इस मामले में याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकता है. 

बता दें कि याचिका में अश्विनी कुमार पर कानूनी अधिकारी के बिना सार्वजनिक पद हड़पने का आरोप लगाया गया है. याचिकाकर्ता जमीर अहमद जुमलाना ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि अश्विनी कुमार को वक्फ बोर्ड प्रशासक के तौर पर नियुक्ति से रोका जाए. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Petition Against Appointment Of Ashwani Kumar, Delhi Waqf Board, Supreme Court
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com