समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी पर यूपी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है.
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने SP नेता आजम खान पर दर्ज 3 नए FIR का मामला SC में रखा था. सिब्बल ने कहा आजम खान पर 87 केस थे, मुश्किल से जमानत मिली, अब नए केस बना दिए गए. सिब्बल ने कहा यूनिवर्सिटी में नगर निगम की मशीन मिलने से लेकर कई बातें कही जा रही हैं, बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो गई है.
आजम खान ने याचिका में मेडिकल कोर्स की इजाजत देने की मांग की गई है. बता दें कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी यूपी के रामपुर में है. 2013 में यूपी के पूर्व मंत्री आजम खां ने इसकी स्थापना की थी. इस साल मेडिकल कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी ने केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इजाजत मांगी थी. 31 मई को केंद्र सरकार ने MCI की सिफारिश के आधार पर मेडिकल कोर्स चलाने की इजाजत देने से इंकार कर दिया था.
MCI की कमेटी ने यूनिवर्सिटी का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपी थी. केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटी को कहा है कि MCI की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला लिया गया है कि यहां मेडिकल कालेज की इजाजत नहीं दी जा सकती.
ये भी पढ़ें:-
VIDEO: जब एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए PM नरेंद्र मोदी ने रुकवा दिया अपना काफिला
कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव : शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे में टक्कर, 10 बड़ी बातें
""तीन-तीन चुनाव जीते हैं, अभिजात्य वर्ग से नहीं हूं" : NDTV से बोले शशि थरूर
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं