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This Article is From Oct 26, 2020

सरकारी बंगले के बकाया किराया मामले में केंद्रीय मंत्री निशंक को राहत, SC ने अवमानना कार्यवाही पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने किराया नहीं देने पर पूर्व सीएम के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाई है. साथ ही पीठ ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया है.

सरकारी बंगले के बकाया किराया मामले में केंद्रीय मंत्री निशंक को राहत, SC ने अवमानना कार्यवाही पर लगाई रोक
केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगले का किराया वसूलने का मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh Pokhriyal Nishank) को राहत दी है. शीर्ष न्यायालय (Supreme Court) ने उत्तराखंड में सरकारी बंगले का किराया नहीं देने पर पूर्व सीएम निशंक के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगाई है. पोखरियाल ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों से बाजार मूल्य पर सरकारी बंगलों का किराया देने के लिए कहा गया था. 

सुप्रीम कोर्ट ने किराया नहीं देने पर पूर्व सीएम के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाई है. साथ ही पीठ ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अन्य समान याचिकाओं के साथ टैग किया. निशंक सरकारी बंगलों के किराए का भुगतान करने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.  

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को अवमानना का नोटिस जारी किया था. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भगत सिंह कोश्यारी से 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा था. साथ ही उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और अन्य सुविधाओं का बकाया 6 माह के भीतर जमा करने के निर्देश दिए थे.

वीडियो: प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस

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