नई दिल्ली:
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एआईएडीएमके) से निकाली जा चुकीं राज्यसभा सांसद शशिकला को सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से शशिकला को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भी कहा, लेकिन शशिकला को भी निर्देश दिए कि वह 3 और 7 अक्टूबर को पुलिस थाने में पेश हों, और जांच में शामिल हों. कोर्ट ने शशिकला को पुलिस के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है.
शशिकला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ नौकरानी की शिकायत पर दर्ज मामले और दूसरे मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए.
इससे पहले अगस्त के अंतिम सप्ताह में भी सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, और राज्य सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हुए सवाल किया था कि तमिलनाडु सरकार शशिकला की गिरफ्तारी को लेकर इतनी उतावली क्यों है. कोर्ट ने शशिकला की गिरफ्तारी को लेकर दिखाई जा रही जल्दबाज़ी पर नाराज़गी जताते हुए कहा था कि शशिकला एक सांसद हैं, और कहीं भागी नहीं जा रही हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से शशिकला को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भी कहा, लेकिन शशिकला को भी निर्देश दिए कि वह 3 और 7 अक्टूबर को पुलिस थाने में पेश हों, और जांच में शामिल हों. कोर्ट ने शशिकला को पुलिस के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है.
शशिकला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ नौकरानी की शिकायत पर दर्ज मामले और दूसरे मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए.
इससे पहले अगस्त के अंतिम सप्ताह में भी सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, और राज्य सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हुए सवाल किया था कि तमिलनाडु सरकार शशिकला की गिरफ्तारी को लेकर इतनी उतावली क्यों है. कोर्ट ने शशिकला की गिरफ्तारी को लेकर दिखाई जा रही जल्दबाज़ी पर नाराज़गी जताते हुए कहा था कि शशिकला एक सांसद हैं, और कहीं भागी नहीं जा रही हैं.
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