यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, UCC की क़वायद को हरी झंडी

CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों के तहत एक समिति का गठन किया है. इसमें गलत क्या है?

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, UCC  की क़वायद को हरी झंडी

यूनिफॉर्म कोड के परीक्षण की कमेटी को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी

नई दिल्ली:

गुजरात व उत्तराखंड द्वारा यूनिफार्म सिविल कोड के परीक्षण की कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ी टिप्पणी की. यूनिफार्म सिविल कोड के परीक्षण लिए कमेटी का गठन राज्य सरकार के दायरे में होना चाहिए. कमेटी का गठन ही अदालत में चुनौती देने का आधार नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और उत्तराखंड और गुजरात सरकार के UCC लागू करने का परीक्षण करने के लिए कमेटी का गठन करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार किया.

इस सुनवाई के दौरान  CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों के तहत एक समिति का गठन किया है. इसमें गलत क्या है?  या तो आप याचिका वापस लें या हम इसे खारिज कर देंगे. किसी कमेटी के गठन पर ही संविधान के विपरीत कहते हुए याचिका दाखिल नहीं की जा सकती.  इस मामले में याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली.

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