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This Article is From Mar 11, 2017

धीरूभाई अंबानी का पद्म विभूषण अलंकरण वापस लेने की याचिका खारिज

धीरूभाई अंबानी का पद्म विभूषण अलंकरण वापस लेने की याचिका खारिज
धीरूभाई अंबानी का पद्म विभूषण अलंकरण वापस लेने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संस्थापक धीरूभाई अंबानी को 2016 में पद्म विभूषण दिए जाने के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया. याचिका में पद्म विभूषण लौटाने की मांग की गई थी.

सीजेआई जगदीश सिंह खेहर की अगुवाई वाली बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अपने समय में धीरूभाई अंबानी देश के सबसे बड़े उद्योगपति के रूप में माने जाते थे. आप तय नहीं करेंगे कि पद्म विभूषण किसे दिया जाए. यदि वे यह सम्मान आपको देते हैं, तो भी हम सवाल नहीं कर सकते.

दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने मई 2016 में इस याचिका को खारिज कर दिया था. अदालत ने कहा था कि याचिका में कोई जनहित शामिल नहीं है और यह सिर्फ एक व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए दाखिल की गई है. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील में याचिकाकर्ता ने धीरुभाई की पत्नी कोकिलाबेन अंबानी को पद्म विभूषण पदक और सनद लौटाने का निर्देश देने की मांग की थी, जिसे उनके पति की जगह पर प्रदान किया गया था.

गौरतलब है कि धीरूभाई अंबानी को मरणोपरांत व्यापार और उद्योग में असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि धीरूभाई ने किसी तरह की असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा प्रदान नहीं की, जिसके लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया.

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