अन्नाद्रमुक की निष्कासित राज्यसभा सदस्य शशिकला पुष्पा ने याचिका दायर की थी
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक की राज्यसभा सांसद शशिकला पुष्पा और अन्य की जयललिता की मौत की जांच से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया. याचिका में जयललिता की मौत की सीबीआई या फिर ज्युडिशियल इन्क्वायरी की मांग की गई थी. उल्लेखनीय है कि शशिकला पुष्पा को अन्नाद्रमुक से निष्कासित किया जा चुका है.
याचिका में कहा गया था,"जयललिता की मौत संदिग्ध हालात में हुई, अंतिम संस्कार के फोटोज को देखने से पता चलता है कि उनके शरीर पर निशान थे.''
राज्यसभा सांसद शशिकला ने पिटीशन में कहा कि हॉस्पिटल में जयललिता के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं थी. हॉस्पिटल में भर्ती होने से लेकर उनकी मौत होने तक हर बात को छिपाया गया. उनकी असली मेडिकल कंडीशन का खुलासा नहीं किया गया.
शशिकला पुष्पा ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट जयललिता की हेल्थ रिपोर्ट और इलाज के डिटेल्स का खुलासा करने के लिए केंद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और अपोलो हॉस्पिटल को निर्देश दे और उनसे सीलबंद रिपोर्ट तलब करे. उल्लेखनलीय है कि जयललिता का 5 दिसंबर को निधन हो गया था. वो 22 सितंबर से चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती थीं.
याचिका में कहा गया था,"जयललिता की मौत संदिग्ध हालात में हुई, अंतिम संस्कार के फोटोज को देखने से पता चलता है कि उनके शरीर पर निशान थे.''
राज्यसभा सांसद शशिकला ने पिटीशन में कहा कि हॉस्पिटल में जयललिता के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं थी. हॉस्पिटल में भर्ती होने से लेकर उनकी मौत होने तक हर बात को छिपाया गया. उनकी असली मेडिकल कंडीशन का खुलासा नहीं किया गया.
शशिकला पुष्पा ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट जयललिता की हेल्थ रिपोर्ट और इलाज के डिटेल्स का खुलासा करने के लिए केंद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और अपोलो हॉस्पिटल को निर्देश दे और उनसे सीलबंद रिपोर्ट तलब करे. उल्लेखनलीय है कि जयललिता का 5 दिसंबर को निधन हो गया था. वो 22 सितंबर से चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती थीं.
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