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This Article is From Sep 12, 2019

भूषण स्टील के पूर्व डायरेक्टर को झटका, SFIO ने कोर्ट से कहा- वह फिर विदेश भाग सकते हैं, SC ने रद्द की जमानत

भूषण स्टील के पूर्व सीएफओ और डायरेक्टर नितिन जौहरी को सुप्रीम कोर्ट की ओर झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत के फैसला को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय यानी SFIO की अपील सुनी.

भूषण स्टील के पूर्व डायरेक्टर को झटका, SFIO ने कोर्ट से कहा- वह फिर विदेश भाग सकते हैं, SC ने रद्द की जमानत
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:

भूषण स्टील के पूर्व सीएफओ और डायरेक्टर नितिन जौहरी को सुप्रीम कोर्ट की ओर झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत के फैसला को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय यानी SFIO की अपील सुनी. SFIO ने इस साल मई में उन्हें गिरफ्तार किया था. उन पर कंपनी के खातों और वित्तीय ब्यौरों में हेर-फेर समते कई फर्जीवाड़े के आरोप थे, लेकिन 14 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.

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इसके बाद 16 अगस्त को एसएफआईओ ने उनकी ज़मानत पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी. एसएफआईओ ने दलील दी कि अगर जौहरी को जमानत मिल जाती है तो वह फिर विदेश भाग सकते हैं.

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