- सत्य निकेतन हादसे के आरोपी हरि राम गुप्ता की जमानत याचिका खारिज.
- कोर्ट ने कहा- बिजली कनेक्शन आरोपी के नाम पर, गवाहों ने भूमिका की पुष्टि की.
- हादसे में 5 छात्रों समेत 7 लोगों की मौत हुई थी.
सत्य निकेतन में बिल्डिंग हादसे से जुड़े मामले में आरोपी हरि राम गुप्ता को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने आरोपी बिल्डिंग मालिक हरि राम गुप्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि हरिराम गुप्ता खुद को बिल्डिंग से अलग बता रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके नाम पर हैं और कुछ गवाहों ने निर्माण कार्य में उनकी भूमिका की बात कही है. कोर्ट ने यह भी कहा कि बिल्डिंग से एक लाख रुपये से ज्यादा मासिक किराया मिलने की बात सामने आई है और उसके रखरखाव पर कितना खर्च हुआ इसकी जांच जरूरी है.
कोर्ट ने कहा कि जांच शुरुआती दौर में है और चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है. इसलिए इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा.
पटियाला हाऊस कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल अधीक्षक को आरोपी की सभी निर्धारित दवाएं समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
सत्यनिकेतन हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 5 छात्र और 2 मजदूर शामिल थे. इस दौरान कई लोग घायल भी हुए थे. दिल्ली पुलिस ने आरोपी हरि राम गुप्ता, उनकी पत्नी उर्मिला गुप्ता और बेटे महेश गुप्ता को 7 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. मामले में जांच अभी जारी है और चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है.
ये भी पढ़ें: सत्य निकेतन हादसे में बेटे अर्पित को खोने वाले परिवार ने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज में क्या कहा
अब तक क्या-क्या हुआ?
कोर्ट ने 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है. आरोपियों में बिल्डिंग के मालिक का बेटा महेश गुप्ता, उसके माता-पिता, PG चलाने वाले सुधांशु और शुभम त्यागी, और लेबर कॉन्ट्रैक्टर सानोज शामिल हैं. पिछली न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया.
अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी क्योंकि बिल्डिंग गिरने की वजहों की जांच अभी चल रही है.
'हॉस्टल डेज़' नाम की यह पांच मंज़िला बिल्डिंग दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास लड़कों के लिए 'पेइंग गेस्ट' (PG) के तौर पर चलाई जा रही थी. यह 6 सितंबर को दोपहर करीब 1.30 बजे गिर गई थी.
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बिल्डिंग की मालकिन 75 वर्षीय उर्मिला, उनके 81 वर्षीय रिटायर्ड पति हरिराम और उनके 52 वर्षीय बेटे महेश गुप्ता को गिरफ्तार किया था.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं