- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 14 के तहत यह नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है
- गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली उपराज्यपाल को BNSS के तहत राज्य सरकार की शक्तियां सौंप दी गई हैं
- इस निर्णय से नए जिलों में प्रशासनिक कार्यों, कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनसेवा वितरण में सुधार होगा
उपराज्यपाल ने दिल्ली के पुनर्गठित जिलों में राजस्व अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने की मंज़ूरी दी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (GNCTD) में राजस्व जिलों के हालिया पुनर्गठन के बाद, दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार टी.एस. संधू ने प्रमुख प्रशासनिक और राजस्व अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने की मंज़ूरी दी है. ये शक्तियां डिप्टी कमिश्नर/जिला मजिस्ट्रेट (DM), अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM), राजस्व सहायक, तहसीलदार और चकबंदी अधिकारियों को उनके संबंधित पुनर्गठित अधिकार क्षेत्रों में दी जाएंगी.
इस फैसले की मुख्य बातें:
- कानूनी ढांचा: यह नियुक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 14 के तहत की जा रही है, जिसने पहले के दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की जगह ली है. धारा 14 "राज्य सरकार" को कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने, DM/ADM को नामित करने और उप-मंडलों (sub-divisions) के प्रभारी के रूप में मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का अधिकार देती है.
- अधिकारों का प्रत्यायोजन (Delegation of Authority): भारत सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) की 28 जून, 2024 की अधिसूचना के तहत, BNSS (धारा 523 को छोड़कर) के तहत "राज्य सरकार" की शक्तियां और कार्य दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल को सौंपे गए हैं.
- प्रशासनिक आवश्यकता: राजस्व विभाग की 25 दिसंबर, 2025 की जिला पुनर्गठन अधिसूचना के बाद, नए सिरे से गठित जिलों में सुचारू प्रशासनिक कामकाज, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जन-सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए इन मजिस्ट्रेट शक्तियों को औपचारिक रूप से सौंपना ज़रूरी हो गया था.
उपराज्यपाल को सिफारिश करने से पहले GNCTD के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी. उपराज्यपाल की औपचारिक सहमति के साथ, सरकार द्वारा BNSS, 2023 की धारा 14 के तहत आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी.
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