विज्ञापन
This Article is From Jan 19, 2024

गणतंत्र दिवस : दिल्ली में 8 दिनों तक सुबह 10:20 से दोपहर 12:35 बजे तक नहीं उड़ेगी कोई फ्लाइट

19 जनवरी से 26 जनवरी तक दिल्ली एयरपोर्ट से तय समय तक उड़ानों के लैंड करने और टेकऑफ करने पर रोक लगाने को लेकर केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है.

गणतंत्र दिवस : दिल्ली में 8 दिनों तक सुबह 10:20 से दोपहर 12:35 बजे तक नहीं उड़ेगी कोई फ्लाइट
दिल्ली एयरपोर्ट पर तय समय के लिए फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेकऑफ पर लगाई गई रोक
नई दिल्ली:

आज यानी 19 जनवरी से आगामी 26 जनवरी तक सुबह के 10.20 मिनट से लेकर दोपहर के 12.45 तक दिल्ली एयरपोर्ट पर ना को कोई फ्लाइट लैंड करेगी और ना ही यहां से किसी फ्लाइट का टेकऑफ होगा. दरअसल, यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है. बता दें कि देश अगले सप्ताह 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा. इस बार गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन मुख्य अतिथि होंगे. यह छठी बार होगा जब कोई फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस परेड में सम्मानित अतिथि होंगे.

गणतंत्र दिवस परेड में इस बार बहुत कुछ है खास

पहली बार, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सभी महिला मार्चिंग और ब्रास बैंड टुकड़ियां इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर भाग लेंगी. एक सहायक कमांडेंट रैंक की महिला अधिकारी और दो अधीनस्थ अधिकारी 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए कुल 144 महिला बीएसएफ कांस्टेबलों का नेतृत्व करेंगे. 

बता दें कि गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सतर्कता बढ़ा दी है. गणतंत्र दिवस की तैयारियों के रूप में दिल्ली पूर्वी जिला पुलिस ने आतंकवादी हमले की स्थिति का अनुकरण करते हुए अक्षरधाम मंदिर में एक मॉक ड्रिल आयोजित की. 

गौरतलब है कि सभी 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 2,274 कैडेट एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में भाग लेंगे। 907 लड़कियों के साथ, इस वर्ष के शिविर में लड़की कैडेटों की सबसे बड़ी भागीदारी देखी जाएगी.

दिल्ली पुलिस ने और बढ़ाई चौकसी

दिल्ली पुलिस भी गणतंत्र दिवस को लेकर सतर्क है. दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने 26 जनवरी से ठीक पहले आतंकवादी गतिविधियों के इनपुट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पैराग्लाइडर, पैरामोटर जैसे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. इसमें हैंग ग्लाइडर, मानवरहित हवाई विमान जैसे खिलोने आदि, मानव रहित विमान प्रणाली, सूक्ष्म प्रकाश विमान, दूर से संचालित विमान , ड्रोन, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान क्वॉर्डकॉप्टर और पैरा जंपिंग आदि पर पूरी तरह से रोक रहेगी. दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह आर्डर जारी कर दिया गया है. ऑर्डर में बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत नियम का उल्लंघन करने पर अपराध की श्रेणी में आएगा. यह रोक 15 फरवरी तक लागू रहेगी. 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com