
प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए REI एग्रो लिमिटेड केस में पीड़ितों को 1200 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां वापस लौटाई हैं. यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है. 16 अप्रैल 2025 को साकेत कोर्ट ने इसको लेकर आदेश दिया था.
REI एग्रो लिमिटेड और इसके निदेशकों ने कोलकाता स्थित UCO बैंक की कॉर्पोरेट शाखा समेत कई बैंकों के कंसोर्टियम से फर्जी तरीके से क्रेडिट सुविधा हासिल की और फिर इन फंड्स का गलत उपयोग करते हुए बैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया.

ED की जांच में अब तक 6 प्रावधिक अटैचमेंट आदेश (PAO) जारी किए जा चुके हैं, जो 1256.56 करोड़ रुपये के है. साथ ही, एजेंसी ने अब तक इस मामले में 4 चार्जशीट दायर की हैं.
ED ने पीड़ितों को संपत्ति लौटाने का विरोध नहीं किया, जिसके साकेत कोर्ट ने यह बहुमूल्य संपत्तियां पीड़ितों को वापस करने की अनुमति दे दी.
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