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This Article is From Aug 28, 2015

रेप पीड़ित को हवालात में रखा, यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार

रेप पीड़ित को हवालात में रखा, यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार
नई दिल्ली: रेप पीड़ित नाबालिग लड़की को रात भर लॉकअप में रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पिछले 2 सालों से इस केस में कुछ नहीं हुआ है। सरकार होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी है कि मामले कि सुनवाई निचली अदालत में तेजी से हो, लेकिन आपकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है।

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटना दुबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि इस मामले में सुनवाई तेजी से होनी चाहिए। कोर्ट ने राज्य के डीजीपी से कहा कि वह सरकुलर को सभी थानों में दे। साथ ही इस केस के बारे में भी सभी थानों को बताएं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 2 महीने में केस की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

7 अप्रैल 2013 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में केस दर्ज कराने आई रेप पीड़ित को महिला थाने के लाकअप में बंद कर दिया गया था। 7  महिला पुलिस कर्मियों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है।

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