रामजेठमलानी के आपत्तिजनक शब्द पर AAP का बयान
नई दिल्ली:
वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी की ओर से आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया. इस बारे में जब जेटली के वकीलों ने विरोध किया और कहा कि इस शब्द का प्रयोग वकील अपनी ओर से कर रहे हैं या फिर अपने मुवक्किल की इजाजत से कर रहे हैं, इस पर राम जेठमलानी ने कहा कि वह अपने मुवक्किल के कहे अनुसार काम कर रहे हैं. इस जवाब के जवाब में आज अरुण जेटली की ओर से अरविंद केजरीवाल पर एक और सिविल मानहानि का मामला दर्ज किया गया है.
अब इस बारे में पहली बार आम आदमी पार्टी की ओर से पहली बार बयान आया है. पार्टी की ओर से प्रवक्ता आशुतोष ने एनडीटीवी को बताया कि ये कोर्ट के अंदर का मामला है. ये ठीक नहीं होगा मैं अदालत के अंदर का मामला बाहर बताऊं. जब उचित समय आएगा अदालत के अंदर जवाब दिया जाएगा.
बता दें कि राम जेठमलानी ने अरुण जेटली के साथ जिरह में 'क्रूक' शब्द का प्रयोग किया था. इस पर कोर्ट के सामने जेटली के वकीलों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद दोनों ओर के वकीलों में तीखी बहस हुई. बाद में कोर्ट ने भी इस बारे में अरविंद केजरीवाल को स्थिति साफ करने और बयान देने के लिए कोर्ट में बुलाया है.
जानकारी के लिए बता दें कि इस बारे में राम जेठमलानी ने कोर्ट में साफ कह दिया था कि उन्होंने जो भी कहा वह उनके मुवक्किल (अरविंद केजरीवाल) की सहमति के बाद ही कहा है. जब कि इस बारे में अरविंद केजरीवाल के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का दावा था कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसे शब्दों के प्रयोग की इजाजत नहीं दी थी.
अब इस बारे में पहली बार आम आदमी पार्टी की ओर से पहली बार बयान आया है. पार्टी की ओर से प्रवक्ता आशुतोष ने एनडीटीवी को बताया कि ये कोर्ट के अंदर का मामला है. ये ठीक नहीं होगा मैं अदालत के अंदर का मामला बाहर बताऊं. जब उचित समय आएगा अदालत के अंदर जवाब दिया जाएगा.
बता दें कि राम जेठमलानी ने अरुण जेटली के साथ जिरह में 'क्रूक' शब्द का प्रयोग किया था. इस पर कोर्ट के सामने जेटली के वकीलों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद दोनों ओर के वकीलों में तीखी बहस हुई. बाद में कोर्ट ने भी इस बारे में अरविंद केजरीवाल को स्थिति साफ करने और बयान देने के लिए कोर्ट में बुलाया है.
जानकारी के लिए बता दें कि इस बारे में राम जेठमलानी ने कोर्ट में साफ कह दिया था कि उन्होंने जो भी कहा वह उनके मुवक्किल (अरविंद केजरीवाल) की सहमति के बाद ही कहा है. जब कि इस बारे में अरविंद केजरीवाल के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का दावा था कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसे शब्दों के प्रयोग की इजाजत नहीं दी थी.
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