Rajasthan Crisis: राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा - हाईकोर्ट स्पीकर को आदेश नहीं दे सकता, न्यायालय निर्णय का समय बढ़ाने के लिए स्पीकर को निर्देश नहीं दे सकता. जब तक अंतिम निर्णय स्पीकर द्वारा नहीं लिया जाता है, तब तक न्यायालय से कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है. मालूम हो कि आज सुप्रीम कोर्ट राजस्थान के बर्खास्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही 24 जुलाई तक रोकने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी की याचिका पर सुनवाई हुई. बता दें कि राजस्थान में सत्ता को लेकर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा. पत्र में उन्होंने अपनी सरकार को गिराने की साजिश रचे जाने का आरोप लगाया है. पीएम को लिखे पत्र में सीएम गहलोत ने लिखा है कि राज्यों में चुनी हुई सरकारों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से गिराने के लिए कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं. उधर, सचिन पायलट कैंप की अर्जी पर राजस्थान हाईकोर्ट कल सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगा.
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