जयपुर:
यौन शोषण के आरोप में घिरे आसाराम बापू की जमानत अर्जी को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मशहूर वकील राम जेठमलानी ने उनकी पैरवी की थी। इससे पहले सोमवार को निचली अदालत से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी।
दरअसल स्थानीय अदालत ने आसाराम और उनके सहायक शिवा की न्यायिक हिरासत 11 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दी थी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अन्य मुख्य आरोपी शिल्पी की पुलिस हिरासत भी तीन और दिन के लिए बढ़ा दी।
गौरतलब है कि इस मामले में आसाराम को 1 सितंबर को और उसके कुछ दिन बाद उनके सहयोगी शिवा को गिरफ्तार किया गया था। शिल्पी ने पिछले सप्ताह को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। शिल्पी पर 16 साल की लड़की को मनाई आश्रम भेजने का इंतजाम करने का आरोप है जहां आसाराम ने अगस्त में कथित रूप से उसका यौन उत्पीड़न किया था।
दरअसल स्थानीय अदालत ने आसाराम और उनके सहायक शिवा की न्यायिक हिरासत 11 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दी थी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अन्य मुख्य आरोपी शिल्पी की पुलिस हिरासत भी तीन और दिन के लिए बढ़ा दी।
गौरतलब है कि इस मामले में आसाराम को 1 सितंबर को और उसके कुछ दिन बाद उनके सहयोगी शिवा को गिरफ्तार किया गया था। शिल्पी ने पिछले सप्ताह को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। शिल्पी पर 16 साल की लड़की को मनाई आश्रम भेजने का इंतजाम करने का आरोप है जहां आसाराम ने अगस्त में कथित रूप से उसका यौन उत्पीड़न किया था।
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