- लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट में पेश हुए और आरोपों को राजनीतिक बताया
- राहुल गांधी कोर्ट में करीब आधे घंटे तक रहे और मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को तय हुई
- इस केस में राहुल गांधी के वकील कोर्ट में सबूत पेश करेंगे और उनकी तरफ से सफाई देंगे
लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमित शाह के ऊपर की गई टिप्पणी के मानहानि केस में सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक करार दिया. राहुल गांधी कोर्ट में करीब आधे घंटे तक रहे. इस मामले में अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी. इस दौरान राहुल गांधी के वकील कोर्ट में सबूत रखेंगे और सफाई पेश करेंगे. पेशी के बाद राहुल लखनऊ के लिए रवाना हो गए. राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने यह जानकारी दी.
जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी आज सुबह ही लखनऊ पहुंचे थे और यहां से उन्हें अदालत की सुनवाई के लिए सीधे सुल्तानपुर ले जाया गया. सुल्तानपुर में कुछ कांग्रेस नेताओं ने गांधी की यात्रा से पहले 'सत्यमेव जयते' यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, लिखे पोस्टर लगाए
VIDEO | Uttar Pradesh: Lok Sabha Leader of Opposition and Congress MP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) leaves from Sultanpur Court, after appearing in connection with a 2018 defamation case over alleged remarks about Union Home Minister Amit Shah.
— Press Trust of India (@PTI_News) February 20, 2026
(Full video available on PTI Videos… pic.twitter.com/wx289ea1vy
क्या है विवाद?
यह मामला 2018 का है जब स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. पिछले पांच साल से मुकदमा चल रहा है. दिसंबर 2023 में, अदालत के समक्ष उपस्थित न होने पर गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया गया था. उन्होंने फरवरी 2024 में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद एक विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25,000 रुपये की दो जमानत राशि पर जमानत दे दी.
इसके बाद 26 जुलाई, 2024 को राहुल गांधी ने अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया। बाद में अदालत ने शिकायतकर्ता को मामले में सबूत पेश करने का निर्देश दिया.
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