- आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है
- सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर रोक लगाई
- राहुल गांधी के खिलाफ यह शिकायत कर्नाटक के BJP कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने दायर की थी
सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. राहुल गांधी ने SC में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमे हाई कोर्ट ने CBI और ED को उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने को कहा था. शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है.
न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं- SC
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई और ईडी को हाईकोर्ट या किसी भी प्राधिकरण में जांच रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक लगा दी है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों का पालन नहीं किया. अदालत ने राहुल गांधी के केस को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी पर भी नोटिस जारी किया है.
चीफ जस्टिस के बेंच में सुनवाई
CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है. दरअसल, राहुल गांधी ने SC में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमे हाई कोर्ट ने CBI और ED को उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने को कहा था.
किसने दर्ज की थी शिकायत
राहुल गांधी के खिलाफ यह शिकायत कर्नाटक के BJP कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने दायर की थी. उनका आरोप था कि राहुल गांधी के पास उनकी आय के मुकाबले ज्यादा संपत्ति है. मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश कहा था कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत मिली है, तो उसमें लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच होनी चाहिए हाईकोर्ट ने कहा था कि CBI या ED कानून के तहत उचित कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं. हाईकोर्ट ने दोनों एजेंसियों से यह भी कहा था कि वे जांच में हुई प्रगति की जानकारी अदालत को दें.
राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती. 20 जुलाई को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने CBI की ओर से दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताया और कहा कि यह उसके पहले के निर्देशों के अनुरूप नहीं है. वहीं, कोर्ट ने माना कि ED ने आवश्यक कदम उठाए हैं और जांच के दौरान कोई सूचना मिलने पर एजेंसी आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर सकती है. राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की है, जिसमें मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई है. दोनों याचिकाएं 7 अगस्त को दाखिल की गई थीं. इस बीच, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 अगस्त को सूचीबद्ध किया है.
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