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सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे राहुल गांधी समेत 10 नेता, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी दी सहमति

राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता चीफ जस्टिस से मिलना चाहते थे. उन्होंने व्यक्ति मुलाकात से इनकार कर दिया था, लेकिन यह कहा था कि अदालत के दरवाजे सभी के खुले हैं और कभी भी कोई अपनी अर्जी लेकर आ सकता है.

सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे राहुल गांधी समेत 10 नेता, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी दी सहमति
  • राहुल गांधी समेत दस विपक्षी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट परिसर में याचिका दाखिल करने की अनुमति मिली है
  • SC ने फाइलिंग काउंटर पर वकीलों के साथ याचिका देने की व्यवस्था को हाई सिक्योरिटी क्षेत्र के बाहर रखा है
  • चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने विपक्षी नेताओं को व्यक्तिगत रूप से फाइलिंग काउंटर तक आने की सहमति दी है
नई दिल्ली:

राहुल गांधी समेत 10 विपक्षी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति मिल गई है. अदालत ने इस बात पर सहमति दी है कि ये लोग अपने वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट परिसर में फाइलिंग काउंटर पर याचिका दाखिल कर सकते हैं. ⁠ये काउंटर हाई सिक्योरिटी क्षेत्र के बाहर है जहां लोग बिना पास के जा सकते हैं. शीर्ष अदालत के सूत्रों का कहना है कि  CJI सूर्यकांत ने भी इस पर सहमति जताई है. चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया, फॉर्म 6 में संशोधन जैसे मसलों पर आपत्ति जताने वाली याचिकाएं विपक्ष के नेता दायर कर सकते हैं और अदालत उनकी सुनवाई करेगी. अहम बात यह है कि ये नेता व्यक्तिगत तौर पर फाइलिंग काउंटर तक अपने वकीलों के साथ जा सकेंगे. इससे पहले राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता चीफ जस्टिस से मिलना चाहते थे. उन्होंने व्यक्ति मुलाकात से इनकार कर दिया था, लेकिन यह कहा था कि अदालत के दरवाजे सभी के खुले हैं और कभी भी कोई अपनी अर्जी लेकर आ सकता है. उस पर सुनवाई की जाएगी.

इस बीच जानकारी मिली है कि कुल 8 सांसद सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं. ये सभी लोग एक अर्जी दाखिल करेंगे और उसमें पार्टी होंगे. यह भी संभावना जताई जा रही है कि सभी लोग मिलकर कुल दो अर्जियां दाखिल करेंगे. पहली अर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर होगी और दूसरी अर्जी में आंदोलन के दौरान पुलिस के एक्शन के खिलाफ आदेश देने की मांग वाली होगी. इस बीच दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि राजधानी में वोटर लिस्ट से छूटे कुल 33 लाख मतदाताओं को जोड़ने का अभियान शुरू किया गया है. अब तक इनमें से 20 लाख लोगों को जोड़ लिया गया है. 

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