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शराबी ड्राइवर को 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ पुणे की कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा

पिंपरी चिंचवड यातायात शाखा के एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "मोटर वाहन कोर्ट ने सोमवार को उसे 10,000 रुपये का जुर्माना भरने और दारू पीकर गाड़ी चलाने के ख़तरों पर 1,000 पत्रक छपवाकर उन्हें सिग्नलों पर वाहन चालकों के बीच वितरित करने का आदेश दिया.

शराबी ड्राइवर को 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ पुणे की कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा
  • पुणे की एक अदालत ने शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले युवक को 1,000 जागरूकता पर्चे बांटने का आदेश दिया है.
  • युवक पर मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघन के लिए दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
  • यह मामला 22 जुलाई को हिंजवडी इलाके में शराब पीकर ड्राइविंग करते हुए युवक को पकड़े जाने का है.
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पुणे के पिंपरी चिंचवड में शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए 28 वर्षीय युवक को पुणे की एक अदालत ने अनोखी सज़ा सुनाई है. इस युवक को शहर के ट्रैफ़िक सिग्नल पर खड़े होकर, खुद अपने ख़र्चे पर छपवाए गए 1,000 जागरूकता पर्चे बांटने का आदेश दिया गया है. इन पर्चों में 'शराब पीकर ड्राइविंग' के ख़तरों के बारे में जानकारी लिखी होनी चाहिए.  

कहां पकड़ा गया

पिंपरी चिंचवड पुलिस के मुताबिक, कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के लिए इस युवक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने के साथ ही, 1000 पर्चे छापने और उन्हें सिग्नल पर बांटने की सज़ा दी गई है. ये चालक 22 जुलाई को पिंपरी चिंचवड के हिंजवडी इलाके में शराब के नशे में ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया था. उसके ख़िलाफ़ मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

जागरूकता फैलाने के लिए कदम

पिंपरी चिंचवड यातायात शाखा के एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "मोटर वाहन कोर्ट ने सोमवार को उसे 10,000 रुपये का जुर्माना भरने और दारू पीकर गाड़ी चलाने के ख़तरों पर 1,000 पत्रक छपवाकर उन्हें सिग्नलों पर वाहन चालकों के बीच वितरित करने का आदेश दिया.” ये सज़ा इसलिए दी गई ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो और वह सार्वजनिक रूप से 'ड्रिंक एंड ड्राइव' के ख़िलाफ़ जागरूकता फैलाए.

पिंपरी चिंचवड में बढ़े मामले

आपको बता दें कि पिंपरी चिंचवड में शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं.  जनवरी से सितंबर के बीच, पिंपरी चिंचवड पुलिस ने ऐसे 2,984 मामलों में कार्रवाई करते हुए कोर्ट में चालान पेश किए हैं.  कोर्ट ने इस सज़ा के ज़रिए एक सख़्त संदेश दिया है कि 'ड्रिंक एंड ड्राइव' करने वालों को न सिर्फ़ भारी जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि उन्हें अपनी ग़लती सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी करनी होगी.

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