पैगंबर के खिलाफ टिप्पणियों के मामले में निष्कासित बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल को राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सरकारों को नोटिस जारी किया है. इस मामले में 17 अक्टूबर को सुनवाई होगी. कोर्ट ने निष्कासित बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल की याचिका पर सुनवाई की जिसमें उनके खिलाफ सारी FIR को जोड़ने की मांग की गई है. पैगंबर के खिलाफ टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम में FIR दर्ज की गई है. टिप्पणी के बाद विवाद पैदा होने के बाद भाजपा ने जिंदल को जल्द ही निष्कासित कर दिया था.
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Naveen Kumar Jindal, Prophet Mohammad Remark Case, Supreme Court