किसान आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है और सर्वोच्च न्यायालय से मामले में दखल देने की मांग की गई है. इस याचिका पर कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा.
बीजेपी के पूर्व विधायक डॉ नंदकिशोर गर्ग ने अपनी इस अर्जी में कहा है कि किसान कोर्ट के पहले के आदेश के मुताबिक अपनी मांगें मनवाने के लिए सार्वजनिक स्थल हाईवे को जाम करना छोड़ें.
याचिकाकर्ता के वकील शशांक देव सुधि के मुताबिक कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय करे. हाइवे पर ट्रैक्टर चलाने पर लगी रोक का सख्ती से पालन हो, क्योंकि ट्रैक्टर प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ खेती और कृषि कार्य के लिए है.
साथ ही कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वो सरकारों को आदेश दे कि वो भविष्य में इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर धरना-प्रदर्शन रोकने के लिए विस्तृत नियम और गाइडलाइन तैयार करे.
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