फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (the Accidental Prime Minister) के प्रोमो पर रोक लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को फिल्म के प्रोमो पर रोक लगाने की अर्जी को खारिज कर दिया. इस मामले में आई याचिका में फिल्म की रिलीज पर भी रोक लगाने की मांग की गई है.
‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के ट्रेलर पर पाबंदी लगाने की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज होने पर इस फैसले को चुनौती देते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई. हाई कोर्ट ने इस फिल्म के ट्रेलर के खिलाफ रिट याचिका सात जनवरी को खारिज कर दी थी लेकिन याचिकाकर्ता को जनहित याचिका दायर करने की छूट दी थी.
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हाई कोर्ट की एक खंडपीठ से जनहित याचिका भी खारिज हो जाने के कुछ घंटे बाद शीर्ष अदालत में अपील दायर की गई. जनहित याचिका में यह आरोप लगाते हुए इस फिल्म और उसके ट्रेलर पर पाबंदी की मांग की गई थी कि यह प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद को बदनाम करती है. यह फिल्म 11 जनवरी को रिलीज होने वाली है. फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारु की पुस्तक पर आधारित है. अनुपम खेर ने सिंह का किरदार निभाया है.
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याचिकाकर्ता पूजा महाजन ने शीर्ष अदालत में दायर अपनी अपील में उनके निस्तारण तक यू ट्यूब पर इस फिल्म का ट्रेलर दिखाने पर रोक और उसका रिलीज निलंबित करने की मांग की है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि यदि इस फिल्म को रिलीज होने दिया जाता है तो इससे प्रधानमंत्री पद को बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी.
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