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आपराधिक धमकी, गंभीर चोट पहुंचाना और... जानिए BJP सांसदों ने राहुल गांधी पर किन 6 धाराओं में दर्ज कराई FIR?

BJP सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 109 (हत्या की कोशिश) भी लगाई थीं. लेकिन, दिल्ली पुलिस ने FIR से इस धारा को हटा दिया है. अन्य सभी धाराएं वही हैं, जो शिकायत में दी गई हैं.

आपराधिक धमकी, गंभीर चोट पहुंचाना और... जानिए BJP सांसदों ने राहुल गांधी पर किन 6 धाराओं में दर्ज कराई FIR?
नई दिल्ली:

संसद परिसर में गुरुवार को कथित धक्का-मुक्की मामले में 2 सांसदों के जख्मी होने के बाद BJP ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. BJP सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई. कांग्रेस सांसद पर ओडिशा के बालासोर से BJP सांसद प्रताप सारंगी और यूपी के फर्रुखाबाद से BJP सांसद मुकेश राजपूत को धक्का देने का आरोप है. BJP सांसदों ने उनके खिलाफ 6 धाराओं में मामला दर्ज कराया है. जवाब में कांग्रेस सांसदों ने भी शिकायत दर्ज कराई है. आइए जानते हैं राहुल गांधी पर किन-किन धाराओं में दर्ज हुई FIR? BJP के आरोपों पर राहुल गांधी ने क्या कहा?

इन धाराओं में दर्ज हुआ है केस
न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, BJP सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के खिलाफ धारा 3(5) यानी सामूहिक अपराध, 115 (चोट पहुंचाने के इरादे से काम), 117 (जान-बुझकर गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (निजी सुरक्षा को जान-बुझकर खतरे में डालना), 131(धक्का देना और डराना धमकाना) और 351 (धमकी देना) के तहत FIR दर्ज कराई हैं.


 

रिपोर्ट के मुताबिक, BJP सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 109 (हत्या की कोशिश) भी लगाई थीं. लेकिन, दिल्ली पुलिस ने FIR से इस धारा को हटा दिया है. अन्य सभी धाराएं वही हैं, जो शिकायत में दी गई हैं.

'राहुल गांधी अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं'
अनुराग ठाकुर ने कहा, ''कांग्रेस पार्टी और इनके नेताओं द्वारा आज संसद में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया गया. कांग्रेस और राहुल गांधी को कानून के उल्लंघन की आदत है. अहंकारी राहुल गांधी खुद को कानून से ऊपर समझते हैं. आज हमने राहुल गांधी के खिलाफ मारपीट और उकसावे की शिकायत दर्ज कराई है. जहां हमने संसद भवन के मकर द्वार के बाहर आज हुई घटना का विस्तार से उल्लेख किया है, जहां एनडीए सांसद शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और राहुल गांधी ने उन्हें धक्का देकर घायल कर दिया, जिसके चलते भाजपा के दो सांसद अस्पताल में भर्ती हैं. हमने राहुल गांधी के खिलाफ धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दी है. इनको कानून के उल्लंघन की आदत है. हत्या की कोशिश की धाराओं में शिकायत दी है. बीएनएस की धारा 109 के तहत शिकायत दी गई है. घटना के बाद भी राहुल गांधी का आहंकार नहीं टूटा और वो बिना सांसदों से मिले निकल गए. राहुल गांधी अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं.''

कांग्रेस ने बार-बार बाबा साहेब का अपमान किया
उन्होंने कहा, ''कांग्रेस खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली मानसिकता में है. राहुल गांधी का यह व्यवहार न केवल गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि, संसदीय गरिमा और कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाला भी है. ये वही राहुल गांधी हैं, जो अपनी ही सरकार में अपनी ही सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ देते हैं. ये वही कांग्रेस है, जिसने बाबा साहेब आंबेडकर का बार-बार अपमान किया. कांग्रेस और बाकी साथी दल हर दिन प्रदर्शन करते हैं. आज भाजपा सांसद प्रदर्शन करने पहुंचे तो राहुल गांधी और उनके सांसद जबरदस्ती वहां घुसकर शारीरिक प्रदर्शन करने लगे.''

उन्होंने आगे कहा, ''हम शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस के झूठ को बेनकाब कर रहे थे. इसी दौरान राहुल गांधी इंडी गठबंधन के सांसदों के साथ उस ओर कूच करते हैं, जब सिक्योरिटी वाले उनको कहते हैं, उस पर राहुल गांधी ने गुस्सा प्रकट किया. एनडीए के सांसदों के बीच में दलबल के साथ वो कूच कर गए, उन्होंने अपने साथियों को भी उकसाया. वो दुर्भावनापूर्ण रवैये के साथ आगे बढ़े. उन्हें पता था, चोट लग सकती है. मुकेश राजपूत उस धक्के में सिर के बल गिरे, प्रताप चंद्र सारंगी जी का सिर फट गया है. शारीरिक हमला और उकसाने का काम राहुल गांधी ने किया है. राहुल गांधी ने जो रास्ता तय किया, उस पर नहीं गए. दलबल का प्रयोग किया, अपने साथियों को उकसाया, जिससे दो सांसदों को गंभीर चोटें लगी हैं.''

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