निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अक्षय की मौत की सजा बरकरार रहेगी. इस केस की पुनर्विचार याचिका पर जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ में बुधवार को सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा है कि मैं बहुत खुश हूं. अच्छा हुआ एक कदम और आगे बढ़ गए.
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Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim, to ANI on SC rejects review petition of convict Akshay: I am very happy. (file pic) https://t.co/XI5HmYM8fU pic.twitter.com/U6K3qQXiKa
— ANI (@ANI) December 18, 2019
गौरतलब है कि सात साल पहले 2012 में निर्भया के साथ दिल्ली में गैंगरेप की घटना हुई थी. जिसके बाद अदालत ने एक नाबालिग आरोपी को छोड़कर बाकी सभी के लिए फांसी की सजा सुनाई थी. आरोपियों में से एक अक्षय कुमार सिंह की तरफ से अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर किया था. अक्षय की ओर से पेश हुए वकील एपी सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में अभी तक मीडिया प्रेशर है. इसके साथ ही एपी सिंह ने जांच पर सवाल उठाए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोर्ट का फैसला आ चुका है, तब ये नया फैक्ट कहां से लाये?
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कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष आधे घंटे में बहस पूरी करें. एपी सिंह ने कहा कि इस मामले में राजनीतिक और मीडिया का दबाव बेहद रहा है. एपी सिंह ने साथ ही गुरुग्राम के एक स्कूल में छात्र की हत्या का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि इस मामले में बेकसूर को फंसा दिया था. अगर सीबीआई की तफ्तीश नहीं होती तो सच सामने नहीं आता. इसलिए हमनें इस केस में भी CBI जैसी एजेंसी से जांच की मांग की थी. लेकिन अदालत ने उनके अपील को खारिज कर दिया.
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