विजय माल्या की फाइल फोटो
मुंबई:
शराब कारोबारी विजय माल्या की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। आईडीबीआई बैंक के 950 करोड़ रुपये के कर्ज के मामले में धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच के सिलसिले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने माल्या की गिरफ्तारी के लिए 'बिना अंतिम तारीख' का वॉरंट जारी किया।
कर्ज के पैसों से विदेश में खरीदी संपत्ति!
मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) कोर्ट ने इसके साथ ही संकटग्रस्त किंगफिशर एयरलाइंस की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दावों चुनौती देने के लिए अलग से जारी अर्जी भी खारिज कर दी। ईडी ने दावा किया है कि आईडीबीआई से प्राप्त 950 करोड़ रुपये के कर्ज में से 430 करोड़ रुपये को गैरकानूनी तरीके से 'निकालकर' उससे विदेश में संपत्तियां खरीदी गईं। हालांकि किंगफिशर ने ईडी के दावे को असत्य बताया है।
माल्या का राजनयिक पासपोर्ट पहले ही हो चुका है सस्पेंड
ईडी की याचिका पर मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के जज पीआर भावके ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया। बिना तारीख के गैर जमानती वॉरंट को किसी भी समय तामील किया जा सकता है।
माल्या के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट उनका राजनयिक पासपोर्ट सस्पेंड किए जाने के कुछ दिन के भीतर जारी किया गया है। सोमवार सुबह दायर अर्जी में किंगफिशर एयरलाइंस ने ईडी के दावे को झूठ और गलत बताया था।
ईडी के समन को धता बताते रहे हैं माल्या
शराब कारोबारी 60 वर्षीय माल्या इस समय ब्रिटेन में हैं। ईडी द्वारा जारी तीन समन पर वह जांच में सहयोग के लिए वह मुंबई में ईडी के जांच अधिकारी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। माल्या ने जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए मई तक का समय मांगा है। माल्या ने 9 अप्रैल को ईडी के आखिरी समन के जवाब में माल्या ने जांच अधिकारी (आईओ) को सूचित किया था कि बैंकों के ऋण के निपटान का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से वह व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकते हैं। ईडी ने माल्या को अप्रैल के पहले हफ्ते में नया समन जारी करते हुए उन्हें 9 अप्रैल को पेश होने को कहा था।
इससे पहले माल्या ने 18 मार्च और दो अप्रैल की पिछली तारीखों पर उपस्थित होने में आधिकारिक कारणों से असमर्थता जताई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को एक लिफाफा भी दिखाया। ईडी ने कहा कि इसमें माल्या के विदेशी खातों में जमा धन का ब्योरा है। इससे पहले दिन में किंगफिशर एयरलाइंस ने अदालत से अपील की थी कि वह आईडीबीआई के कर्ज के इस्तेमाल के बारे में दस्तावेजी सबूतों के साथ विस्तृत स्पष्टीकरण का इंतजार करने के बाद ही गैर जमानती वॉरंट जारी करने की ईडी की अपील पर कोई फैसला करे।
कर्ज के पैसों से विदेश में खरीदी संपत्ति!
मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) कोर्ट ने इसके साथ ही संकटग्रस्त किंगफिशर एयरलाइंस की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दावों चुनौती देने के लिए अलग से जारी अर्जी भी खारिज कर दी। ईडी ने दावा किया है कि आईडीबीआई से प्राप्त 950 करोड़ रुपये के कर्ज में से 430 करोड़ रुपये को गैरकानूनी तरीके से 'निकालकर' उससे विदेश में संपत्तियां खरीदी गईं। हालांकि किंगफिशर ने ईडी के दावे को असत्य बताया है।
माल्या का राजनयिक पासपोर्ट पहले ही हो चुका है सस्पेंड
ईडी की याचिका पर मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के जज पीआर भावके ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया। बिना तारीख के गैर जमानती वॉरंट को किसी भी समय तामील किया जा सकता है।
माल्या के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट उनका राजनयिक पासपोर्ट सस्पेंड किए जाने के कुछ दिन के भीतर जारी किया गया है। सोमवार सुबह दायर अर्जी में किंगफिशर एयरलाइंस ने ईडी के दावे को झूठ और गलत बताया था।
ईडी के समन को धता बताते रहे हैं माल्या
शराब कारोबारी 60 वर्षीय माल्या इस समय ब्रिटेन में हैं। ईडी द्वारा जारी तीन समन पर वह जांच में सहयोग के लिए वह मुंबई में ईडी के जांच अधिकारी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। माल्या ने जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए मई तक का समय मांगा है। माल्या ने 9 अप्रैल को ईडी के आखिरी समन के जवाब में माल्या ने जांच अधिकारी (आईओ) को सूचित किया था कि बैंकों के ऋण के निपटान का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से वह व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकते हैं। ईडी ने माल्या को अप्रैल के पहले हफ्ते में नया समन जारी करते हुए उन्हें 9 अप्रैल को पेश होने को कहा था।
इससे पहले माल्या ने 18 मार्च और दो अप्रैल की पिछली तारीखों पर उपस्थित होने में आधिकारिक कारणों से असमर्थता जताई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को एक लिफाफा भी दिखाया। ईडी ने कहा कि इसमें माल्या के विदेशी खातों में जमा धन का ब्योरा है। इससे पहले दिन में किंगफिशर एयरलाइंस ने अदालत से अपील की थी कि वह आईडीबीआई के कर्ज के इस्तेमाल के बारे में दस्तावेजी सबूतों के साथ विस्तृत स्पष्टीकरण का इंतजार करने के बाद ही गैर जमानती वॉरंट जारी करने की ईडी की अपील पर कोई फैसला करे।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, विजय माल्या, माल्या का पासपोर्ट, आईडीबीआई, कर्ज धोखाधड़ी, विजय माल्या कर्ज, विदेश मंत्रालय, Enforcement Directorate, ED, Vijay Mallya, IDBI, Vijay Mallya Loan Default Case