प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
बड़े मूल्य के नोटों का चलन बंद किए जाने से नकदी की किल्लत के बीच सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन यात्रियों की सुविधा के लिए 14 नवंबर की मध्यरात्रि तक कोई टोल शुल्क नहीं लिये जाने की घोषणा की है. इसके साथ ही अगले 72 घंटों तक बिजली और पानी के बिलों का भुगतान भी पुराने नोटों से किया जा सकेगा. साथ ही पेट्रोल और डीजल के लिए भी इन नोटों के इस्तेमाल की समय-सीमा 14 नवंबर तक बढ़ा दी गई है.
सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोटों का चलन बंद करने के बाद लोगों की सहूलियत के लिए पहले नौ नवंबर को घोषणा की थी कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 11 नवंबर की मध्यरात्रि तक टोल से छूट होगी.
सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा, ''सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात को सामान्य बनाए रखने के लिए टोल से छूट को बढ़ाकर 14 नवंबर की मध्यरात्रि तक कर दिया है.'' इस संबंध में सभी प्रकार के राजमार्गों पर स्थित टोल नाकाओं को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोटों का चलन बंद करने के बाद लोगों की सहूलियत के लिए पहले नौ नवंबर को घोषणा की थी कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 11 नवंबर की मध्यरात्रि तक टोल से छूट होगी.
सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा, ''सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात को सामान्य बनाए रखने के लिए टोल से छूट को बढ़ाकर 14 नवंबर की मध्यरात्रि तक कर दिया है.'' इस संबंध में सभी प्रकार के राजमार्गों पर स्थित टोल नाकाओं को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं