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This Article is From Jun 29, 2020

निज़ामुद्दीन मरकज़ केस : SC ने केंद्र से पूछा- तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल विदेशियों का वीजा रद्द किया गया?

.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह पता लगाने के लिए कहा कि क्या राज्य के अधिकारियों द्वारा विदेशियों के वीजा को रद्द करने का कोई आदेश जारी किया गया है?

निज़ामुद्दीन मरकज़ केस : SC ने केंद्र से पूछा- तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल विदेशियों का वीजा रद्द किया गया?
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 2 जुलाई तक के लिए टाला (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

तबलीगी ज़मात की गतिविधियों में शामिल होने के चलते 3460 विदेशी नागरिकों को  ब्लैकलिस्ट किये जाने के गृह मंत्रालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह पता लगाने के लिए कहा कि क्या राज्य के अधिकारियों द्वारा विदेशियों के वीजा को रद्द करने का कोई आदेश जारी किया गया है? SC ने कहा कि अगर वीजा रद्द कर दिया गया है तो आप हमें समझाते कि वे भारत में अभी भी यहां क्यों हैं. यदि वीजा रद्द नहीं किया जाता है तो यह एक अलग स्थिति है.

कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 2 जुलाई तक के लिए टाल दिया है. 34 विदेशी नागरिकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वीजा रद्द /ब्लैक लिस्ट किये जाने को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है. याचिकाकर्ताओं ने बताया कि सिर्फ प्रेस रिलीज जारी हुई और उनके पासपोर्ट ज़ब्त कर लिए गए. जब कुछ लोगों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, वहां भी सरकार ने ऐसा कोई आदेश पेश नहीं किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमारी समझ के मुताबिक सरकार की ओर से हर एक व्यक्ति के केस में अलग से ऑडर जारी किया जाना चाहिए था, पर हमारे सामने सिर्फ एक प्रेस रिलीज ही है. हम ये जानना चाहते है कि क्या वीजा रद्द/ ब्लैकलिस्ट को लेकर आदेश जारी हुए?

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आशीष भार्गव
Senior Editor – Legal News
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Nizamuddin Markaz, Supreme Court
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