Liquor Storage at home Rules: आप भी न्यू ईयर पर घर में दोस्तों संग शराब पार्टी का प्लान कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं. आपको यह पता होना चाहिए कि घर में कितनी बोतल शराब रखने की छूट है.घर में तय सीमा से अधिक शराब रखने पर आप मुश्किल में फंस सकते हैं. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तक घर में शराब रखने के अलग-अलग नियम हैं. लिमिट से अधिक शराब रखने के लिए आबकारी विभाग और पुलिस की मंजूरी लेनी पड़ती है. दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 के सेक्शन 33 और सेक्शन 58 की मानें तो शराब के नियम कानूनों का उल्लंघन किया तो 50 हजार रुपये जुर्माना और तीन साल तक जेल हो सकती है.
दिल्ली में शराब कानून
दिल्ली हाईकोर्ट अधिवक्ता वरुण दीक्षित के मुताबिक, शराब को लेकर राज्यों के अलग-अलग आबकारी कानून हैं. दिल्ली आबकारी कानून (Delhi Excise Act ) का नियम अलग है. कोई भी नागरिक घर में 9 लीटर देसी या विदेशी शराब रख सकता है. निजी उपयोग के लिए 18 लीटर बीयर या वाइन भी रख सकते हैं. बिना लाइसेंस या परमिट के इससे ज्यादा शराब घर पर नहीं रख सकते हैं.इससे सीमा से अधिक शराब घर पर जमा करनी है तो दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट से L 50 परमिट लेना पड़ता है. तस्करी कर शराब की बोतल रखना गैरकानूनी है. बिना इजाजत विदेशी ब्रांड की शराब की बोतल रखने पर भी भारी जुर्माना लग सकता है.फॉरेन लिक्वर ब्रांड रखने के लिए उसका ड्यूटी (शुल्क) चुकाना जरूरी है.
घर में कितनी बोतल शराब रखने की सीमा
दिल्ली आबकारी नियम 2010 के अनुसार, अगर आप घर में शराब पार्टी करने का प्लान कर रहे हैं तो भी लिमिट में बदलाव नहीं है. शराब की 9 लीटर और 18 लीटर बीयर या वाइन मंगानी है तो उसे अस्थायी लाइसेंस P-10 या P-13 लेना पड़ता है. यहीं नहीं, घर पर कम लोगों की पार्टी के लिए पुलिस परमिशन सामान्यतया नहीं चाहिए होती है. मगर किसी होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल या किसी अन्य पब्लिक प्लेस पर ऐसी अल्कोहल पार्टी है तो फिर एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ पुलिस की मंजूरी लेनी जरूरी होती है.
यूपी में शराब कानून
उत्तर प्रदेश आबकारी कानून के अनुसार, विदेशी शराब (व्हिस्की, जिन, रम, वोदका आदि)अधिकतम 4.5 लीटर ( 6 बोतल)
वाइन अधिकतम 2 लीटर रखने की छूट
बीयर अधिकतम 6 लीटर (12 केन) रखने की छूट
देसी शराब की एक लीटर सीमा
पंजाब और हरियाणा में आबकारी कानून
पंजाब आबकारी कानून के अनुसार, सिर्फ 2 बोतल देसी या विदेशी शराब घर पर रख सकते हैं. शराब की ज्यादा मात्रा के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है. हरियाणा आबकारी कानून के अनुसार, देसी शराब की 6 बोतल और भारत में बनी विदेशी शराब की 18 बोतल में रखी जा सकती है.
ट्रेन में शराब ले जाने का नियम
अगर आप ट्रेन से किसी एक से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो शराब की मंजूरी नहीं है.एक बोतल भी शराब ले जाने की छूट नहीं है. रेलवे कानून 1989 के अनुसार, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म पर शराब पीने या बोतल लेकर जाने की मनाही है. ये गैरकानूनी है. रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 145 के अनुसार, ऐसे मामले में छह महीने जेल या 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है.
कार-बस शराब ले जाने का नियम
अगर आप बस, कार या किसी अन्य गाड़ी से एक से दूसरे राज्य में जाते हैं तो जिस राज्य में जहां प्रवेश करते हैं, वहां का कानून लागू होगा. जैसे गुजरात, बिहार में शराब पर रोक है तो एक भी बॉटल नहीं ले जा सकते.
प्लेन में कितनी शराब ले जा सकते हैं
प्लेन से अल्कोहल की बात करें तो कोई भी रेलयात्री 100 मिली तक शराब रख सकता है. प्लेन के भीतर शराब पीने की बात करें तो एयरलाइन घरेलू उड़ानों में शराब यात्रियों को नहीं परोस सकती.इंटरनेशनल फ्लाइट में अल्कोहल सर्व की जा सकती है.
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