ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में विश्व बौद्धिक सनातन संस्था की किरण सिंह ने जो याचिका दाखिल की है, उसमें एक नया मोड़ आ गया है. इस याचिका में एक नया एप्लीकेशन दिया गया है. यह एप्लीकेशन श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में मुकदमा लड़ रही 5 वादी महिलाओं में से 4 महिलाओं की तरफ से दी गई है, जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त मुकदमा जिला न्यायालय में चल रहे मुकदमा राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के नेचर जैसा ही है. इसलिए उपरोक्त मुकदमे को जिला न्यायालय में ट्रांसफर करके राखी सिंह के मुकदमे के साथ क्लब कर दिया जाए.
चार वादिनी की तरफ से 15 नवंबर 2022 को जिला अदालत में यह एप्लीकेशन दी गई है. 15 नवंबर जज छुट्टी पर थे. लिहाजा यह एप्लीकेशन एडीजे प्रथम के यहां पेश की गई, जहां उन्होंने इसे मिसलेनियस में दर्ज करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है और इसकी सुनवाई के लिए 21 नवंबर की डेट दी गई है.
इस एप्लीकेशन के बाद हिंदू पक्ष में विवाद और गहरा गया . विश्व वैदिक सनातन संस्था से राखी सिंह जुड़ी है, जिनसे बाकी की 4 वादिनी पहले ही जिला अदालत में अलग-अलग मुकदमा लड़ रहे हैं. इसी विश्व वैदिक सनातन संस्था की किरण सिंह ने मुकदमा 712/2022 दर्ज किया है. जिस पर 17 तारीख को इसकी मेंटेनेबिलिटी पर आदेश आना था. अब इस नई एप्लीकेशन के आने से मामले में पेंच आ गया है, लिहाजा विश्व वैदिक सनातन संस्था ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चारों वादिनी पर इस बात का आरोप लगाया है कि वह इस आर्डर को रोकने के लिए षड्यंत्र कर रही है. वह नहीं चाहती हैं कि इस तरीके का कोई आर्डर है इसलिए उन्होंने इस तरह की एप्लीकेशन दी है. 17 नवंबर को देखने वाली बात यह होगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट अपना आदेश सुनाता है या वह कुछ और आदेश देता है.
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