नीट-यूजी परीक्षा (NEET-UG Exam) में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1,563 अभ्यर्थियों में से 750 ने रविवार को दोबारा परीक्षा नहीं दी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) ने रविवार को एक बयान में यह जानकारी दी है. एनटीए ने बताया कि जिन छात्रों को दोबारा नीट-यूजी परीक्षा देनी थी, उनमें से 48 फीसदी नहीं आए. एनटीए ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन 1,563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, वे आज दोबारा परीक्षा देने के लिए पात्र थे.
एनटीए द्वारा आज शाम को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि कुल छात्रों में से 813 (52 प्रतिशत) ने दोबारा परीक्षा दी और 750 ने परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए. एनटीए ने दोबारा परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सात परीक्षा केंद्र बनाए थे.
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— NDTV India (@ndtvindia) June 23, 2024
आइए जानते हैं कि कितने छात्रों ने नीट-यूजी का एग्जाम दोबारा दिया और कितने इस बार की परीक्षा में शामिल नहीं हुए.
चंडीगढ़ : 2 पात्र, दोनों अनुपस्थित
छत्तीसगढ़ : 602 पात्र, 311 अनुपस्थित, 291 ने दोबारा परीक्षा दी.
गुजरात : 1 पात्र, उपस्थित हुआ छात्र.
हरियाणा : 494 पात्र, 207 अनुपस्थित, 287 ने दोबारा परीक्षा दी.
मेघालय : 464 पात्र, 230 अनुपस्थित, 234 ने दोबारा परीक्षा दी.
47 छात्रों को कारण बताओ नोटिस
शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, नीट के कुल 47 छात्रों को नकल और पेपर लीक के लिए कारण बताओ का नोटिस मिला है. इसमें पटना सेंटर के 17 छात्र शामिल हैं, वहीं गुजरात के गोधरा सेंटर के 30 छात्र शामिल हैं.
परीक्षा को लेकर सीबीआई ने दर्ज की है FIR
यह परीक्षा उस दिन दोबारा आयोजित की गई है, जब सीबीआई ने 5 मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी में कथित अनियमितताओं को लेकर पहली एफआईआर दर्ज की है. पेपर लीक के दावों की जांच के लिए छात्रों के विरोध प्रदर्शन और मुकदमेबाजी के बीच शिक्षा मंत्रालय की शिकायत के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया है.
अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा के संचालन और पूरे घटनाक्रम में यदि अधिकारियों की कोई भूमिका होती है तो और बड़ी साजिश भी जांच के दायरे में होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है जवाब
एक अलग मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने और अदालत की निगरानी में जांच की मांग सहित विभिन्न याचिकाओं पर केंद्र, एनटीए और अन्य से जवाब मांगा.
सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न हाईकोर्ट में इसी तरह की याचिकाओं पर कार्यवाही भी रोक दी.
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